नई दिल्ली: देश में बढ़ते गैस संकट के बीच सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत, जिन लोगों के पास पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन है और साथ ही घरेलू एलपीजी कनेक्शन भी है, उन्हें अब घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं रखने की अनुमति होगी। ऐसे लोग सरकारी तेल कंपनी या उनके डिस्ट्रीब्यूटर से सिलिंडर रिफिल भी नहीं करवा पाएंगे और उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा।
एलपीजी सिलिंडर की जमाखोरी पर सख्ती
गुजरात के प्रभारी डीजीपी ने सूरत में बताया कि पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर एलपीजी सिलिंडर की जमाखोरी या कालाबाजारी करते पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी राव ने पत्रकारों से कहा कि कलेक्टर, जिला आपूर्ति अधिकारी और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह सुनिश्चित किया गया है कि एलपीजी एजेंसियों और डिस्ट्रीब्यूटरों के वाहनों को रोकने की कोई स्थिति न बने। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सिलिंडर सुरक्षित हों और उनमें किसी प्रकार का लीकेज न हो।
तेल, केरोसिन और डीजल की आपूर्ति जारी रहेगी
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने गुना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि तेल, केरोसिन या डीजल की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। गैस की निर्बाध आपूर्ति के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सिंधिया ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री की कूटनीतिक कोशिशों के कारण भारत के लिए 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को खोल दिया गया है, जिससे देश को तेल या गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।