जयपुर। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2021 को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सिंगल बेंच के पहले निर्णय को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द रहेगी।

हालांकि, खंडपीठ ने सिंगल बेंच द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के सदस्यों के खिलाफ स्वप्रेरित संज्ञान को निरस्त कर दिया। अदालत ने माना कि भर्ती प्रक्रिया में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के चलते अब इसे निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाना संभव नहीं है।

एडवोकेट हरेंद्र नील के अनुसार, अदालत ने यह भी माना कि परीक्षा में गंभीर गड़बड़ियां हुई थीं, इसलिए पूरी भर्ती को रद्द करना ही उचित कदम था।

भर्ती प्रक्रिया का विवरण
इस भर्ती नोटिफिकेशन के तहत 3 फरवरी 2021 को 859 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें लगभग 7.97 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा 13 से 15 सितंबर 2021 के बीच आयोजित हुई, जिसमें लगभग 3.80 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके बाद 20,359 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट के लिए चुने गए और 3,291 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू तक का सफर पूरा किया। फाइनल रिजल्ट 1 जून 2023 को घोषित किया गया था।

धांधली और जांच
भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे, जिनकी जांच एसओजी को सौंपी गई। जांच के दौरान आरपीएससी के कुछ सदस्यों के नाम भी सामने आए। मामले में आरपीएससी सदस्य रामूराम राईका और बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी भी हुई थी।

कानूनी प्रक्रिया और फैसले
भर्ती रद्द करने के लिए 13 अगस्त 2024 को याचिका दायर की गई थी। लंबी सुनवाई के बाद 28 अगस्त 2025 को सिंगल बेंच ने परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया। चयनित अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ खंडपीठ में चुनौती दी।

खंडपीठ ने 8 सितंबर को इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ अन्य याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को सिंगल बेंच के फैसले को बहाल करते हुए खंडपीठ को तीन महीने में अंतिम निर्णय देने के निर्देश दिए और चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक भी लगाई।