ईवीएम के वेरिफिकेशन के संबंध में पॉलिसी बनाने की मांग वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस याचिका में मांग की गई है कि ईवीएम की मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच और वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि फिलहाल ईवीएम से कोई डेटा डिलीट या रीलोड न किया जाए.
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका परसीजेआई संजीव खन्ना ने सवाल किया, ये किसलिए है? इस पर वकीलप्रशांत भूषण ने कहा, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ईसीआई को जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए, वो उनके मानक संचालन प्रोटोकॉल के अनुरूप हो. हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करे. ताकि ये पता चल सके कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में किसी तरह की हेराफेरी की गई है या नहीं.
डेटा न डिलीट करें और न ही रीलोड, बस जांच करने दें
इस पर सीजेआई ने कहा, हम करण सिंह दलाल की याचिका में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं. हम इसे 15 दिन बाद रखेंगे. तब तक अपना जवाब दाखिल करें. साथ ही डेटा न डिलीट करें और न ही फिर से लोड, बस जांच करने दें.