नई दिल्ली। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा कथित चोरी मामले में दायर जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिका में CBI के नेतृत्व में बहु-एजेंसी जांच की मांग की गई थी।
सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने की मांग को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि इसे नियमित कार्यवाही के दौरान सुना जाएगा।
“आसमान नहीं गिर जाएगा…” कोर्ट की टिप्पणी
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यदि इसे गर्मी की छुट्टियों के बाद सामान्य कार्य दिवसों में सुना जाता है, तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा।
कोर्ट ने याचिका को जल्द सुनवाई सूची में शामिल करने की मांग भी खारिज कर दी।
जुलाई में होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले पर 12 से 17 जुलाई के सप्ताह के दौरान नियमित रूप से सुनवाई की जाएगी। तब तक याचिका को तत्काल सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।