चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को कराया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त निर्धारित की गई है। चुनाव के नतीजे मतदान के दिन ही घोषित कर दिए जाएंगे। यह पद जगदीप धनखड़ के 22 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद से रिक्त है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति पद का चुनाव चुनाव आयोग कराता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चयन एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं।

चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 40 के अनुसार संचालित होती है। इसके तहत आयोग को निर्वाचक मंडल की अद्यतन सूची तैयार करने और उसमें सदस्यों के नवीनतम पते सहित आवश्यक विवरण शामिल करने का अधिकार प्राप्त है।

चुनाव आयोग पहले ही वर्ष 2025 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे चुका है। सदस्यों को क्रमवार सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें उन्हें उनके संबंधित सदनों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है।