DUSU चुनाव 18 सितंबर को, 19 को होगी मतगणना; 10 सितंबर से नामांकन
By Hitesh — August 13, 2026

HIGHLIGHTS
- नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम समय सीमा 10 सितंबर दोपहर 3 बजे तक रहेगी।
- नामांकन पत्रों की जांच 10 सितंबर को दोपहर 3:15 बजे की जाएगी।
- उम्मीदवार 11 सितंबर दोपहर 12 बजे तक नामांकन वापस ले सकेंगे।
Author: — Dainik Dehat
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार डूसू चुनाव 18 सितंबर को होगा और 19 सितंबर को मतगणना की जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होगी। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम समय सीमा 10 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक तय की गई है। नामांकन के साथ 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और शपथपत्र भी जमा करना होगा।
नामांकन पत्रों की जांच 10 सितंबर को दोपहर 3:15 बजे होगी। वहीं, विधिवत नामांकित उम्मीदवारों की सूची शाम 6 बजे तक जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद उसी दिन शाम 5 बजे अंतिम उम्मीदवार सूची प्रकाशित की जाएगी।
18 सितंबर को होगा मतदान
डूसू चुनाव के लिए मतदान 18 सितंबर को होगा। दिन की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मतदान सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। वहीं, शाम की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए मतदान दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक चलेगा। मतगणना 19 सितंबर को होगी।
डूसू के पदों के लिए नामांकन पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, कॉन्फ्रेंस सेंटर, बॉटनी विभाग के सामने गेट नंबर-4, नॉर्थ कैंपस में जमा किए जाएंगे। कॉलेज केंद्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन पत्र संबंधित कॉलेज या विभाग में जमा होंगे।
विश्वविद्यालय के अनुसार, डूसू के निर्धारित नामांकन पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में रखे सीलबंद बॉक्स में किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जा सकते हैं। केंद्रीय परिषद के नामांकन पत्र संबंधित कॉलेज, विभाग या संस्थान से प्राप्त किए जाएंगे।
विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी नामांकन पत्र दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। चुनाव के दौरान आचार संहिता, डूसू संविधान, लिंगदोह समिति की सिफारिशों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और संपत्ति विरूपण से संबंधित दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। इसके अलावा दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 2007 और एनजीटी के आदेशों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
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