मुजफ्फरनगर में 16 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में चार दोषियों को मिली उम्रकैद

HIGHLIGHTS
- अदालत ने शनिवार को चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
- मामला 28 मार्च 2010 को रामराज थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में दर्ज शिकायत से जुड़ा है।
- विजयपाल ने जमीन विवाद में अपने परिवार पर हमले की शिकायत की थी।
मुजफ्फरनगर में जमीन विवाद से जुड़े जानलेवा हमले के 16 साल पुराने मामले में अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को एडीजे/स्पेशल एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने रामअवतार, प्रदीप, कुंवरपाल और जनेश्वर को दोषी ठहराया। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 1 लाख 5 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जमीन विवाद में परिवार पर हमला करने का आरोप
यह मामला वर्ष 2010 का है। 28 मार्च 2010 को रामराज थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव निवासी विजयपाल पुत्र शंकर सिंह ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी।
शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि रामअवतार पुत्र नेतासिंह चौहान, प्रदीप पुत्र रामअवतार, कुंवरपाल पुत्र सूरजमल चौहान और बिजनौर जिले के हीमपुरदीपा थाना क्षेत्र के फैजीपुर निवासी जनेश्वर पुत्र हरज्ञान ने जमीन के विवाद को लेकर एकराय होकर उनके परिवार पर हमला किया था।
आरोप के अनुसार, इस दौरान जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की गई थी।
पुलिस ने 2010 में अदालत में दाखिल किया था आरोपपत्र
विजयपाल की शिकायत पर रामराज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जनेश्वर को 30 मार्च 2010 को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। जबकि रामअवतार, प्रदीप और कुंवरपाल ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।
मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 15 मई 2010 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में एडीजीसी आशीष त्यागी और कोर्ट पैरोकार आरक्षी दानिश ने पैरवी की।
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