सारण जिले में होली पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इस संबंध में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले की विधि-व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

डीजे और सार्वजनिक जुलूस पर कड़ी निगरानी

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि होली के दौरान जिले में डीजे के संचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। सभी डीजे संचालकों से बैठक कर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे और सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, अश्लील या भड़काऊ गीत बजाने वालों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। बिना अनुमति जुलूस निकालने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे होली के अवसर पर शांति और भाईचारा बनाए रखें

असामाजिक गतिविधियों पर पैनी नजर

जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर संवेदनशील स्थलों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च और रात्रि गश्ती अभियान चलाकर असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाएगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मद्य निषेध कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा। आपराधिक गतिविधियों की जानकारी मिलने पर त्वरित और ठोस कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक मामलों में सीसीए के तहत प्रस्ताव भेजे जाएंगे और सभी थानों को स्थानीय शांति समिति की बैठक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सोशल मीडिया पर भी निगरानी

प्रशासन ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। किसी भी आपत्तिजनक या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अपने स्थानीय थाना या जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 9031036406 पर दें।