बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज 122 सीटों पर मतदान जारी है। इस बार कुल 1302 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने चिंता करने की जरूरत नहीं होने की जानकारी दी है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, यदि आपका नाम मतदाता सूची में है, तो आप बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास चुनाव आयोग द्वारा मान्य किसी एक वैध फोटो पहचान पत्र की मौजूदगी हो।

मतदान के लिए मान्य दस्तावेज:

  1. पासपोर्ट

  2. ड्राइविंग लाइसेंस

  3. केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी, PSUs या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी होने पर कंपनी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

  4. PAN कार्ड

  5. आधार कार्ड

  6. बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक

  7. मनरेगा जॉब कार्ड

  8. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड

  9. पेंशन कार्ड जिस पर फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो

  10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

  11. सांसद/विधायक/कुलगुरु द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र

चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और मतदान के समय सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएँ।