चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ के शो को हाई कोर्ट से हरी झंडी, शर्तों के साथ मिली अनुमति

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ में होने वाले शो को लेकर हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ शो करने की अनुमति दे दी है. अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिया है कि वो ट्रैफिक मैनेजमेंट और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि शो के दौरान साउंड पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए. शो के बाउंड्री तक सिर्फ 75 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए.

अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर शो साउंड का लेवल 75 डेसिबल से ज्यादा होता है तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 14 दिसंबर को शो खत्म होने के बाद 18 दिसंबर को हाई कोर्ट दिलजीत दोसांझ की याचिका पर सुनवाई करेगा. इस दिन चंडीगढ़ प्रशासन को रिपोर्ट दाखिल कर बताना होगा कि शो के दौरान सभी नियमों का पालन किया गया या नहीं.

अदालत ने दी है कई तरह की हिदायतें

इसके अलावा हाई कोर्ट ने कई तरह की हिदायतें भी दी हैं. अदालत ने कहा कि हर हाल में शो रात 10 बजे से पहले खत्म होना चाहिए. चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा कि आवाज स्थापित नियम से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखा जाए. कोशिश करें कि कम ही आवाज हो.

शो के लिए 2400 पुलिसकर्मियों की तैनाती

हाई कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है. बताया जा रहा है कि शो को देखते हुए 2400 पुलिसकर्मी और 600 निजी सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे. इसके अलावा सेक्टर 34 में वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. शो में एंट्री के लिए 50 गेट बनाए गए हैं.

शो को लेकर दायर की गई थी जनहित याचिका

शो को लेकर चंडीगढ़ के ही एक शख्स की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका में शो पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि शो के लिए प्रशासन की ओर से अभी तक जितनी भी तैयारी की गई है वो काफी नहीं है. भीड़ को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय और कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

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