पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश के बाद चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव की नई तारीख जारी कर दी गई है. नगर निगम में मेयर का चुनाव 30 जनवरी को होगा. डीसी निशांत यादव ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इससे पहले हाई कोर्ट ने 29 जनवरी तक मेयर का चुनाव न करवाने का निर्देश दिया था. इसलिए चुनाव की तारीख 30 जनवरी तय की गई है.
दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के मेयर कुलदीप कुमार ने 24 जनवरी को होने वाले चुनाव को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. उन्होंने दलील दी थी कि उनका कार्यकाल फरवरी तक है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव करवाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 29 जनवरी तक चुनाव ना करवाने के निर्देश दिए थे और चंडीगढ़ प्रशासन को नये सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने को कहा था. हाई कोर्ट ने मेयर चुनाव कराने को लेकर उचित दिशा निर्देश भी दिया है.
पिछले चुनाव में जमकर हुई थी धांधली
पिछले साल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खुलकर धांधली देखने को मिली थी. रिटर्निंग ऑफिसर पर वोटों में हेराफेरी के आरोप भी लगे थे. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर की जमकर फटकार भी लगाई थी. इस बार के चुनाव में भी लड़ाई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है. ऐसे में देखना होगा कि मेयर पद की कुर्सी किसके हिस्से जाती है.
क्या था पूरा मामला?
चंडीगढ़ में 30 जनवरी 2024 को नगर निगम के चुनाव हुए थे. तब बीजेपी को कुल 16 वोट पड़े थे, जिनमें बीजेपी के 14 पार्षद, अकाली दल का एक पार्षद और एक सांसद शामिल थे. जबकि इंडिया गठबंधन को 20 वोट मिले, जिसमें आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षद शामिल थे, लेकिन चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने गठबंधन के 8 वोटों को अवैध करार दे दिया था. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने ये माना कि चुनाव में अधिकारी कैमरे के सामने वोट पर निशान लगा रहे थे, जिसके कारण वोट अवैध करार दे दिए गए थे. बाद में चुनाव अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी.