दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को बाहरी दिल्ली के रणहौला क्षेत्र में एलपीजी जमाखोरी का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई को आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) के तहत अंजाम दिया गया।
छापामारी में क्या हुआ जब्त
क्राइम ब्रांच ने कुल 459 खाली गैस सिलिंडर जब्त किए, जिनमें से 175 भारत पेट्रोलियम और 284 इंडेन गैस के सिलिंडर शामिल थे। पश्चिमी रेंज-I की टीम ने विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया।
इस कार्रवाई से एलपीजी वितरण प्रणाली में हो रही अवैध भंडारण और कालाबाजारी का खुलासा हुआ।
कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया
इंस्पेक्टर प्रदीप के नेतृत्व में टीम ने गांव रणहौला स्थित एचपी बालाजी गैस एजेंसी पर छापा मारा। एजेंसी के मालिक सुशील कुमार सिंघल को अवैध जमाखोरी में शामिल पाया गया। मौके पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी जग प्रवेश को बुलाकर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
जब्त सिलिंडर हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस के बिक्री क्षेत्र प्रबंधक संजय कुमार मेहता को सुपुर्द कर दिए गए।
एफआईआर और आगे की जांच
क्राइम ब्रांच ने पुलिस थाने में प्राथमिकी संख्या 62/2026 दर्ज की। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और बीएनएस की धारा 61(2) लगाई गई है। मामले की आगे की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।