रेवाड़ी:कोर्ट ने दुष्कर्मी को 11 साल की सजा सुनाई

सांकेतिक फोटो

हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले शख्स को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 11 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी सचिन उर्फ समीर रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल का रहने वाला है। उसे एक महिला को होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाया गया। मामला वर्ष 2018 का है।

पति के नजायज संबंध के सबूत देने के बहाने बुलाया

बता दें कि सोनीपत जिले की रहने वाली एक महिला की शादी वर्ष 2013 में रेवाड़ी निवासी युवक के साथ हुई थी। महिला का पति के साथ विवाद चल रहा था और वह वर्ष 2018 में अपने मायके में रह रही थी। 4 जुलाई 2018 को समीर नामक युवक का उसके पास फोन आया। महिला समीर को पहले से नहीं जानती थी। समीर ने महिला को बताया था कि उसके पति के किसी और महिला से संबंध है और उसके पास इसका सबूत भी है।

युवक ने 5 जुलाई 2018 को सबूत देने के लिए महिला को एक होटल में बुलाया था। होटल में समीर ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला ने समीर पर वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया था। महिला ने समीर के खिलाफ रेवाड़ी में FIR दर्ज कराई थी। महिला ने अपनी ससुराल के लोगों पर भी समीर के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए थे।

महिला थाना पुलिस ने समीर उर्फ सचिन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके 28 दिसंबर 2018 को उसे गिरफ्तार किया था। महिला थाना पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करके अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने सचिन उर्फ समीर को दोषी करार दिया। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया।

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