शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों के मद्देनजर राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी आदेश में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और बोर्ड-निगम के प्रबंध निदेशकों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आदेश में उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कार्मिक विभाग के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह के तबादले कार्य प्रणाली में बाधा डाल सकते हैं और चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
विशेष और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किसी भी तबादले की अनुमति होगी और इसके लिए राज्य चुनाव आयोग की स्वीकृति अनिवार्य होगी। साथ ही, कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि बिना अनुमति किसी भी कर्मचारी को कार्यमुक्त न किया जाए, अन्यथा उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी।
क्लास सी और डी कर्मचारियों (शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षण काडर को छोड़कर) के तबादलों पर भी रोक लागू रहेगी। जनवरी 2026 में 31 मार्च तक इन कर्मचारियों के तबादलों पर रोक हटी थी, लेकिन बदलती परिस्थितियों को देखते हुए इसे पुनः लागू किया गया है।