हिमाचल प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थानों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि 6 अप्रैल को जारी पहले के निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया था। अब एक बार फिर इसे दोहराते हुए स्पष्ट किया गया है कि यह रोक आगे भी प्रभावी रहेगी।

बिना अनुमति नहीं होगा तबादला

सरकार ने साफ किया है कि जब तक कोई नया आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा। साथ ही, किसी भी स्थानांतरण के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व और स्पष्ट अनुमति अनिवार्य होगी।

यह व्यवस्था व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 के पैरा-8 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप होगी, जिनमें समय-समय पर संशोधन भी किए जाते रहे हैं।

निर्देशों का पालन अनिवार्य

कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इन आदेशों को सभी अधीनस्थ कार्यालयों तक तुरंत पहुंचाया जाए ताकि हर अधिकारी और कर्मचारी तक जानकारी पहुंच सके। सरकार ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

पहले दी गई थी आंशिक छूट

गौरतलब है कि सरकार ने 13 जनवरी 2026 को क्लास-सी और क्लास-डी कर्मचारियों (शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षण संवर्ग को छोड़कर) के तबादलों पर लगी रोक को 31 मार्च 2026 तक हटाया था। इसके बाद 6 अप्रैल से पूरे राज्य में तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लागू कर दिया गया।

अब शहरी निकाय और पंचायत चुनाव समाप्त होने के बावजूद यह रोक जारी रखी गई है। हालांकि, विशेष और अपरिहार्य परिस्थितियों में कुछ मामलों में तबादलों की अनुमति दी जा सकती है।