जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शोपियां जिले में सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत तीन ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) को हिरासत में लिया है।

हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की पहचान ओवैस अहमद लोने (सेडोव), माशूक अहमद शाह (शाहलातू) और सुबजर अहमद गनी (चेक चोलैंड) के रूप में हुई है। सभी आरोपी शोपियां जिले के निवासी हैं।

पुलिस का कहना है कि ये लोग राज्य की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों में लगातार संलिप्त पाए गए। उनके खिलाफ पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS Act) की धाराओं 170/126 के तहत रोकथाम कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अवैध गतिविधियों में भाग लेकर जिले में शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा किया।

जिला मजिस्ट्रेट से हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद इन तीनों को गिरफ्तार कर जम्मू के केंद्रीय जेल, कोट भलवाल में रखा गया। पुलिस ने बताया कि शोपियां में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसे हानिकारक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।