शहीदों के परिजनों को नौकरी, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों को मंजूरी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कुल 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिन्हें राज्य के व्यापक विकास, प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक सशक्तिकरण की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।

शहीदों के परिजनों को विशेष लाभ
कैबिनेट ने सीमा और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए झारखंड के अर्द्धसैनिक बल के जवानों के परिजनों को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

सीएजी रिपोर्ट पेश होगी विधानसभा में
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) की मार्च 2023 तक की रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

रिटायरमेंट लाभ में संशोधन
सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवा समाप्ति पर वेतनवृद्धि को मान्य करते हुए पूर्व आदेश को निरस्त किया है।

महत्वपूर्ण सेवाओं में बदलाव और नियमावली

  • झारखंड वित्त (ऑडिट व लेखा) सेवा नियमावली-2025 को स्वीकृति मिली।
  • एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु डाल्टनगंज में विशेष न्यायालय की स्थापना को हरी झंडी दी गई।
  • पुलिस, कक्षपाल, होमगार्ड व उत्पाद सिपाही की संयुक्त भर्ती के लिए नई नियमावली 2025 लागू की गई है। पूर्व विज्ञापन रद्द कर दिया गया है, जबकि पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में उम्र और शुल्क में छूट मिलेगी।

‘अटल मोहल्ला क्लिनिक’ का नाम बदला
राज्य सरकार ने ‘अटल मोहल्ला क्लिनिक’ योजना का नाम बदलकर अब ‘मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक’ कर दिया है।

तीन चिकित्सकों को बर्खास्त किया गया

  • डॉ. कुमारी रेखा (मुसाबनी, जमशेदपुर)
  • डॉ. रीना कुमारी (सदर अस्पताल, बोकारो)
  • डॉ. वीणा कुमारी एम (कसमार, बोकारो)

शिक्षा क्षेत्र में निर्णय

  • उर्दू सहायक शिक्षकों के 3712 पुराने पद समाप्त कर 4339 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें इंटरमीडिएट स्तर पर 3287 और स्नातक स्तर पर 1052 पद शामिल हैं।
  • दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु नियमावली-2025 स्वीकृत की गई।
  • संविदा रिसोर्स पर्सन की स्क्रीनिंग कमिटी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बदलाव किया गया।

ग्रामीण और महिला सशक्तिकरण
ग्रामीण विकास विभाग और CRISP संस्था के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है, जिससे महिला समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य होगा।

स्वास्थ्य, न्याय, और अन्य सुधार

  • झारखंड विधि विज्ञान निदेशालय में चतुर्थ श्रेणी के पदों जैसे ‘विसरा कटर’ और ‘प्रयोगशाला वाहक’ के लिए नई भर्ती नियमावली को स्वीकृति दी गई।
  • रिटायर्ड कर्मियों को न्यायालय में गवाही हेतु बुलाए जाने पर उनके यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
  • आयुष स्वास्थ्य सेवा नियमों में संशोधन करते हुए नई नियमावली-2024 को मंजूरी मिली।
  • झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2025 को स्वीकृति प्रदान की गई।

श्रावणी मेला और पोषण कार्यक्रम

  • श्रावणी मेला 2025 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु 28 अस्थायी थाना और 19 अस्थायी ट्रैफिक थाना स्थापित किए जाएंगे।
  • किशोरी बालिकाओं की पोषण योजना ‘सखी’ के तहत सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त आहार की आपूर्ति के लिए एजेंसियों को मनोनीत करने हेतु नियमों में शिथिलता दी गई है।

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