सिख फॉर जस्टिस का सरगना व सूचीबद्ध आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नया मामला दर्ज किया है। एनआईए ने पन्नू के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 153ए और 506 और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13, 16, 17, 18, 18बी और 20 के तहत मामला दर्ज किया है।
आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो में एयर इंडिया एयरलाइंस की 19 नवंबर को उड़ानें बंद करने की धमकी दी थी। वहीं यात्रियों से भी यात्रा न करने को कहा था। इसके बाद दिल्ली और पंजाब के एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। यात्रियों और उनके सामान की गहनता से जांच भी जा रही है।
वीडियो में आतंकी पन्नू ने एयर इंडिया के विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके साथ ही पन्नू ने सिख समुदाय के लोगों को 19 नवंबर को एयर इंडिया की किसी भी फ्लाइट से सफर करने से बचने की सलाह दी थी।
दिल्ली व पंजाब के हवाई अड्डों पर बढ़ाई गई सुरक्षा
पन्नू की धमकी के बाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने पंजाब और दिल्ली के हवाई अड्डों पर एयर इंडिया की उड़ानों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जांच का आदेश दिया था। सुरक्षा कारणों से दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और पंजाब के हवाई अड्डों पर एयर इंडिया की सभी उड़ानों के लिए 100 प्रतिशत एसएलपीसी (माध्यमिक सीढ़ी बिंदु जांच), अस्थायी हवाईअड्डा प्रवेश पास (टीएईपी), आईजीआई (इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय) के टर्मिनल भवन में आगंतुकों के प्रवेश (दिल्ली में) और आगंतुकों के प्रवेश टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ये सुरक्षा उपाय 30 नवंबर तक लागू रहेंगे।
गांव खानकोट में एनआईए ने जब्त की थी पन्नू की प्रॉपर्टी
आतंकी पन्नू राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कार्रवाई से बौखला गया है। करीब दो माह पहले एनआईए अधिकारियों ने पन्नू की सीमांत जिला अमृतसर के गांव खानकोट में 46 कनाल कृषि जमीन और चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में रिहायशी कोठी को जब्त किया था। एनआईए ने पंजाब के कई जिलों में छापेमारी कर उसके रिश्तेदारों से पूछताछ भी की थी। एनआईए इससे पहले आतंकी पन्नू के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी करवा चुकी है।