भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से जुड़े पानी वितरण विवाद में पंजाब सरकार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी दिए जाने के बीबीएमबी के आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि इस मामले पर पहले ही निर्णय दिया जा चुका है, और अब इस विषय में आगे की प्रक्रिया केंद्र सरकार के समक्ष रखी जानी चाहिए।
पंजाब सरकार का तर्क था कि बीबीएमबी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर हरियाणा को अतिरिक्त पानी आवंटित करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी आपत्तियों पर उचित विचार नहीं किया गया।
हालांकि अदालत ने पुराने आदेश का हवाला देते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और मामले को केंद्र के समक्ष रखने की सलाह दी।