नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम के मामले में गवाह राहुल सच्चान पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी सत्यनारायण महाकुड को कोर्ट ने दोषी करार दिया। एडीजे प्रवीण कुमार मिश्रा ने हत्या के प्रयास के मामले में पांच साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। आर्थिक दंड अदा नहीं किया तो छह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

मामले के अनुसार 13 फरवरी 2015 को परिवादी रामजीवन ने एमजीएच में पर्चा बयान दिया था कि उनकी ड्यूटी आसाराम प्रकरण में गवाह राहुल की सुरक्षा में गनमैन की थी। अपराह्न 4:10 बजे गवाही के बाद राहुल बाहर आया और पुलिस में जीप बैठने लगा। इतने में 26 साल का युवक दौड़कर आया और गवाह राहुल के पीठ में चाकू से जान से मारने की नीयत से दो वार किए। चालक संदीप, कैमरामैन महेंद्र सिंह ने हमलावर युवक को पकड़ा। हमलावर ने अपना नाम ओडिसा निवासी सत्यनारायण और खुद को आसाराम समर्थक बताया।