रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले की सुनवाई गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि अदालत में एक अधिवक्ता के निधन के कारण कंडोलेंस सेशन रखा गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

यह मामला वर्ष 2018 का है, जब कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। विजय मिश्रा का आरोप था कि 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

पांच साल तक चली अदालत की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी पेश नहीं हुए, जिसके कारण दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया और विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें दो 25-25 हजार रुपये के मुचलकों पर जमानत दी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया।

इसके बाद अदालत ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब तक एक गवाह की जिरह पूरी हो चुकी है, जबकि दूसरे गवाह की जिरह शुरू हुई है। अक्सर गवाहों की अनुपस्थिति और हड़ताल के कारण कार्यवाही में देरी हो रही है।