इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंडा विधायक एवं पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने भानवी के खिलाफ बहन साध्वी सिंह द्वारा दर्ज मानहानि मामले की आगामी कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

साथ ही कोर्ट ने जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और साध्वी सिंह को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साध्वी सिंह ने भानवी के खिलाफ चार सितंबर 2023 को हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी और सीजेएम ने भानवी को समन जारी किया था।

भानवी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपित अपराध की प्रकृति को देखते हुए मामला केवल मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत का होना चाहिए था और एफआईआर दर्ज करना व जांच करना उचित नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता दोनों बहनें हैं।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि राजा भैया ने 14 नवंबर 2022 को भानवी के खिलाफ विवाह समाप्त करने के लिए मुकदमा दायर किया था, जिसके जवाब में भानवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। साध्वी ने आरोप लगाया कि इस प्रतिक्रिया में दिए कुछ बयान मानहानिकारक हैं। इसके अलावा भानवी ने साध्वी के खिलाफ ‘रामायण’ प्रॉपर्टी को लेकर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अलग मुकदमा भी दायर किया है।

कोर्ट ने मामले को दो बहनों के बीच विवाद मानते हुए कहा कि इसे मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जा सकता है और इसलिए भानवी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को अगले आदेश तक रोक दिया गया।