लखनऊ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 9 मार्च तय की है। यह याचिका निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसमें एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया गया था।
न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने यह आदेश याची एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर दिया। याची ने 28 जनवरी को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने कहा था कि नागरिकता से जुड़े मामले उसका अधिकार क्षेत्र नहीं बनते।
याचिका में एफआईआर दर्ज कर मामले की पूरी जांच करने की मांग की गई है। आरोपों में भारतीय दंड संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधान शामिल हैं। इस मामले को पहले रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित किया जा चुका है।