लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। पहले प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता थे, जबकि अब कुल 12.55 करोड़ वोटर सूची में शामिल हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता अपने नाम की जाँच कर 6 फरवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

दावा और आपत्ति कैसे करें
अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, तो वे अपना नाम जोड़ने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दावा के लिए फॉर्म-6 और आपत्ति के लिए फॉर्म-7 भरा जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है।

निर्वाचन आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया है, जहां मतदाता सहायता ले सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में कम सहयोग को देखते हुए आयोग विशेष कैंप लगाने की योजना बना रहा है।

फॉर्म की जानकारी

  • फॉर्म-6: पहली बार वोटर बनने के लिए (18 साल की उम्र पूरी होने पर)

  • फॉर्म-7: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, आपत्तियों और सुधार के लिए

  • फॉर्म-8: निवास स्थान बदलने, सूची में सुधार, वोटर कार्ड बदलने और दिव्यांग चिन्हित करने के लिए

  • अन्य राज्य से यूपी में आए: नाम जोड़ने के लिए घोषणापत्र भरें, जो यूपी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

फॉर्म सबमिशन के विकल्प

  • ऑनलाइन: voters.eci.gov.in या ECINET App

  • बूथ स्तर अधिकारी के पास जाकर सीधे जमा करें

वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें

  1. https://voters.eci.gov.in पर जाएँ

  2. राज्य, पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम डालें

  3. अपना पूरा नाम और अभिभावक का नाम भरें

  4. जिले का नाम और उम्र दर्ज करें

  5. विधानसभा क्षेत्र अंकित करें

  6. वोटर आईडी का सीरियल नंबर डालें

इस तरह मतदाता अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं और यदि नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो समय रहते इसे जोड़वा सकते हैं।