देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने उन संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है जिन्होंने लगातार दस वर्ष सेवा पूरी की है। इस संबंध में शुक्रवार को सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई। नई संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 के तहत अब दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारी नियमित किए जा सकेंगे।

अधिसूचना के अनुसार, विनियमितीकरण के लिए पात्र वे कर्मचारी होंगे जिन्होंने 4 दिसंबर, 2018 तक लगातार दस वर्ष तक सेवा पूर्ण कर ली हो और अन्य निर्धारित शर्तें पूरी की हों। इससे पहले की नियमावली के तहत यह सुविधा केवल उन कर्मचारियों को दी जाती थी जिन्होंने 2013 की नियमावली के प्रख्यापन की तिथि तक कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी की हो।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बदलाव से संविदा कर्मचारियों के पद स्थायित्व और करियर विकास में सुधार होगा और उन्हें सरकारी सेवाओं में नियमित लाभ मिलने की सुविधा भी सुनिश्चित होगी।