बिहार में डीजे वाहनों पर सख्ती, अनुमति के बिना चलने पर जब्ति का निर्देश

बिहार में डीजे वाहनों को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। राज्य के बजट सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक बंशीधर ब्रजवासी ने इस बात पर चिंता जताई कि कई डीजे वाहनों में ऐसी संरचनात्मक बदलाव किए गए हैं जिससे उनके पंजीकरण नंबर छिपाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा और यदि वे बिना आवश्यक अनुमति के चलते पाए गए तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।
परिवहन मंत्री ने किया बड़ा ऐलान
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार अगले 15 दिनों के भीतर राज्यव्यापी जांच शुरू करेगी। इस जांच का मकसद उन डीजे वाहनों की पहचान करना है जो अनुमति नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। मंत्री ने बताया कि डीजे वाहन आमतौर पर एम्पलीफायर, मिक्सर और स्पीकर से लैस होते हैं, जो अत्यधिक तेज आवाज उत्पन्न करते हैं।
कानून के प्रावधान और कार्रवाई
सदन में प्रस्तुत लिखित उत्तर में मंत्री ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि धारा 52 के अनुसार पंजीकरण प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वाहन की संरचना में किसी भी प्रकार का संशोधन अवैध है। इसके अलावा, धारा 55(5) के तहत अनधिकृत संरचनात्मक परिवर्तन पंजीकरण रद्द करने का कारण बन सकते हैं और धारा 182(ए) के तहत दंडनीय भी हैं।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार में बिना अनुमति के कोई भी डीजे वाहन संचालित न हो और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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