वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे 30 सितंबर, 2025 से पहले एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में स्थानांतरित होने का विकल्प चुन लें, ताकि उनके अनुरोध समय पर पूरे किए जा सकें।

सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से UPS को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का एक वैकल्पिक विकल्प बनाया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान का लाभ मिलेगा।

मंत्रालय ने कहा कि UPS का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है। मंत्रालय ने सभी पात्र कर्मचारियों से कहा कि वे अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। जो कर्मचारी NPS में बने रहना चाहते हैं, वे इस तिथि के बाद UPS का विकल्प नहीं ले सकेंगे।

20 जुलाई तक लगभग 31,555 केंद्रीय कर्मचारियों ने UPS का विकल्प चुना है। इसके अलावा, 25 अगस्त से UPS से NPS में एकतरफा स्विच सुविधा शुरू की गई है। UPS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी इस वन-वे स्विच का उपयोग सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तीन महीने पहले कर सकते हैं।

सरकार ने UPS के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी के लाभ को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, UPS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी सेवा के दौरान मृत्यु, अमान्यता या विकलांगता की स्थिति में CCS (पेंशन) नियम, 2021 या CCS (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के तहत लाभ पाने के पात्र होंगे।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत NPS के समान UPS को भी कर लाभ दिया जाएगा।