यौन उत्पीड़न केस में विजय राज बरी, सबूत न मिलने पर अदालत ने दी राहत

महाराष्ट्र की अदालत ने अभिनेता विजय राज को 2020 में यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है। आरोप लगाने वाली क्रू मेंबर ने बताया था कि फिल्म ‘शेरनी’ की शूटिंग के दौरान करीब पांच साल पहले उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त सबूत न पेश करने के कारण अभिनेता को राहत दी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (गोंदिया) महेंद्र सोरटे ने विजय राज के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोपों को खारिज कर दिया। घटना 25 से 29 अक्टूबर 2020 के बीच हुई बताई गई थी। अभिनेता को 4 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश के बालाघाट में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसी दिन जमानत मिल गई थी।

अदालत ने जांच में कई कमियां पाई, जैसे कि शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई होटल में जांच अधिकारी नहीं पहुंचे और गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए गए। साथ ही, सीसीटीवी फुटेज में भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला। इस वजह से अभियोजन के सबूत कमजोर और अपर्याप्त माने गए।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी को दोषी साबित करने में असफल रहा और संदेह का फायदा अभिनेता को दिया जाता है, इसलिए विजय राज को बरी किया गया।

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