पाकिस्तान में सरकार ने सोमवार को यह निर्णय लिया कि ऊर्जा की बचत के लिए देश के अधिकांश हिस्सों में बाजार और शॉपिंग मॉल अब रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। इस फैसले का ऐलान प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया, जो इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद लिया गया।

सिंध प्रांत को मिली छूट
बैठक में निर्णय लिया गया कि सिंध को छोड़कर पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान और केपी के कई हिस्सों में यह नियम लागू होगा। इससे पहले कहा गया था कि केपी के डिविजनल मुख्यालयों में बाजार रात 9 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि सिंध के बाजारों के समय पर अभी बातचीत जारी है।

खाने-पीने की जगहों और शादी समारोहों के लिए नियम
सरकार ने यह भी तय किया कि बेकरी, रेस्टोरेंट, तंदूर और अन्य खाने-पीने की दुकानें रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगी। इसी समय सीमा के अंदर मैरिज हॉल, मार्की और अन्य शादी समारोह आयोजित करने वाली कमर्शियल जगहें भी बंद करनी होंगी। निजी जगहों और घरों में रात 10 बजे के बाद शादी समारोहों पर भी रोक रहेगी।

छूट और लागू होने की तारीख
मेडिकल स्टोर और दवा की दुकानों को इस समय पाबंदी से बाहर रखा गया है। ये नए नियम मंगलवार, 7 अप्रैल से लागू होंगे। यह निर्णय बलूचिस्तान और केपी सरकारों द्वारा हाल ही में तय किए गए व्यावसायिक समय की घोषणाओं के अनुरूप है।