मुंबई। मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपों से बरी हो चुके कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को अब पदोन्नति का रास्ता साफ होता दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार, उन्हें ब्रिगेडियर रैंक पर पदोन्नति दिए जाने की मंजूरी मिल गई है।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) ने कर्नल पुरोहित की पदोन्नति संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके रिटायरमेंट को फिलहाल रोक दिया था। उनका सेवानिवृत्ति आदेश 31 मार्च 2026 के लिए निर्धारित था, जिसे न्यायाधिकरण ने आगे की प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित कर दिया।

न्यायाधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया था कि जब तक उनकी वैधानिक शिकायत पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उन्हें सेवा से मुक्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान उनके पूरे मामले की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए थे।

एनआईए कोर्ट से मिल चुकी है राहत

गौरतलब है कि मुंबई स्थित एनआईए अदालत ने 31 जुलाई 2025 को मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं किया जा सका।

इसी फैसले के बाद माना जा रहा था कि उन्हें सेवा से जुड़े लंबित लाभ और राहत मिल सकती है।

सेवा लाभ पर फैसला संभव

सूत्रों के अनुसार, अब संबंधित सैन्य अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायत और सेवा रिकॉर्ड पर अंतिम निर्णय लिया जा चुका है। इसके बाद उन्हें पदोन्नति सहित अन्य सेवा लाभ दिए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

न्यायाधिकरण का पिछला आदेश कर्नल पुरोहित के लिए महत्वपूर्ण राहत माना गया था, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति पर अस्थायी रोक लगी थी और मामला पुनः समीक्षा के दायरे में आ गया था।