बदरीनाथ चढ़ावा प्रकरण: प्रमोद नौटियाल को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

HIGHLIGHTS
- बदरीनाथ चढ़ावा प्रकरण में चमोली कोर्ट ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत याचिका खारिज की।
- पुलिस की कस्टडी रिमांड की मांग को भी न्यायालय ने नामंजूर कर दिया।
- आरोपी 6 अगस्त तक पुरसाड़ी कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा।
विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम से जुड़े बहुचर्चित चढ़ावा प्रकरण में चमोली न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही पुलिस की ओर से मांगी गई कस्टडी रिमांड की अपील को भी न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया।
पुलिस ने पूछताछ के लिए मांगी थी कस्टडी
बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले की जांच पुलिस लगातार आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल से आगे की पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए चमोली न्यायालय में कस्टडी रिमांड की मांग की थी।
वहीं, आरोपी पक्ष के वकीलों ने अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।
अदालत ने दोनों याचिकाएं कीं खारिज
मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पुलिस की कस्टडी रिमांड की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत याचिका भी नामंजूर कर दी गई।
6 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा आरोपी
अदालत के फैसले के बाद मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। न्यायालय के निर्देश के अनुसार वह आगामी 6 अगस्त तक पुरसाड़ी कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा।
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