मुजफ्फरनगर कोर्ट ने कुख्यात सुशील मूंछ को किया तलब, पुलिस को 15 जुलाई तक पेश करने का आदेश

HIGHLIGHTS
- गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे एक लाख के इनामी सुशील मूंछ को अदालत ने तलब किया है।
- कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए एसएसपी को एक सप्ताह में आरोपी को पेश कराने के निर्देश दिए हैं।
मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में फरार चल रहे एक लाख रुपये के इनामी सुशील उर्फ मूंछ को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी नाराजगी जताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को एक सप्ताह के भीतर आरोपी को कोर्ट के सामने पेश कराने के आदेश दिए हैं।
तीन साल से कोर्ट में नहीं हुआ पेश
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, सुशील मूंछ वर्ष 2021 में जमानत मिलने के बाद से दोबारा अदालत में पेश नहीं हुआ। लगातार अनुपस्थित रहने पर उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। इसके बाद उसके खिलाफ एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया।
नोटिस तामील न होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि तीन वर्षों में पुलिस आरोपी को नोटिस तक तामील नहीं करा सकी। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की कि जिले के टॉप-10 अपराधियों में शामिल व्यक्ति तक नोटिस न पहुंचा पाना गंभीर विषय है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इस देरी का लाभ आरोपी को मिल सकता है।
एसएसपी को दिए निर्देश
कोर्ट ने आदेश की प्रति एसएसपी को भेजते हुए 15 जुलाई तक सुशील मूंछ को अदालत में पेश कराने के निर्देश दिए हैं। मामले में रतनपुरी, नई मंडी और मंसूरपुर थाना पुलिस की कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।
कई राज्यों में दर्ज हैं मुकदमे
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सुशील मूंछ पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली में हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट, अपहरण समेत 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। कुछ मामलों में उसे अदालत से राहत भी मिल चुकी है।
2003 के गैंगस्टर एक्ट मामले से जुड़ा है मामला
यह मामला वर्ष 2003 में शराब के ठेके से जुड़े विवाद के बाद दर्ज गैंगस्टर एक्ट से संबंधित है। इसी केस में वर्ष 2021 में सुशील मूंछ ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था। जमानत मिलने के बाद वह सुनवाई के लिए दोबारा अदालत में उपस्थित नहीं हुआ।
पहले भी कर चुका है आत्मसमर्पण
सुशील मूंछ वर्ष 2019 और 2021 में अलग-अलग मामलों में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उसका नाम कई चर्चित आपराधिक मामलों में सामने आया है। प्रदेश सरकार के माफिया विरोधी अभियान के दौरान उसके और उसके सहयोगियों की करीब 90 करोड़ रुपये से अधिक की कथित अवैध संपत्तियां भी कुर्क की गई थीं।
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