पुणे में वाहन नंबर प्लेट का नया फॉर्मेट, ‘MH-12 1A’ से जारी होंगे रजिस्ट्रेशन

HIGHLIGHTS
- पुणे में वाहन नंबर प्लेट का नया फॉर्मेट, ‘MH-12 1A’ से जारी होंगे रजिस्ट्रेशन
- ZZ सीरीज खत्म होने के करीब, पुणे में अब ‘MH-12 1A’ का प्रस्ताव
- पुणे में बरकरार रहेगा ‘MH-12’, नए नंबर-लेटर फॉर्मेट की तैयारी
मुंबई। पुणे के वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। शहर की वर्षों पुरानी पहचान 'MH-12' वाहन पंजीकरण कोड बंद नहीं होगा। मौजूदा नंबर सीरीज (ZZ) समाप्त होने के कारण पुणे RTO ने देश में अपनी तरह का पहला नया फॉर्मेट (नंबर-लेटर) 'MH-12 1A' शुरू करने का प्रस्ताव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा है।
नए अंक-अक्षर प्रारूप से पुणे की ऐतिहासिक 'MH-12' पहचान बनी रहेगी। यानी पुणे में पंजीकृत वाहनों पर मूल 'MH-12' कोड का इस्तेमाल जारी रह सकेगा। वहीं, नया नियम लागू होने तक अंतरिम व्यवस्था के तहत वाहनों का रजिस्ट्रेशन 'MH-61' कोड के तहत किया जाएगा।
दरअसल, 'MH-61' कोड के इस्तेमाल की व्यवस्था से वाहन मालिकों और अन्य लोगों के बीच यह चिंता पैदा हो गई थी कि पुणे की लंबे समय से चली आ रही 'MH-12' पहचान को बंद किया जा सकता है।
हालांकि, अब पुणे में वाहनों के लिए 'MH-12' पंजीकरण का मौजूदा स्वरूप समाप्त होने के बावजूद इसे जारी रखने का रास्ता साफ किया जा रहा है। पुणे RTO ने 'MH-12 1A' नया पंजीकरण प्रारूप प्रस्तावित किया है, ताकि शहर में पंजीकृत वाहन मूल कोड का इस्तेमाल जारी रख सकें।
पुणे RTO जारी कर रहा अंतिम ZZ सीरीज
पुणे RTO फिलहाल 'MH-12' कोड के तहत अंतिम सीरीज 'ZZ' के रजिस्ट्रेशन जारी कर रहा है। मौजूदा फॉर्मेट की सीमा पूरी होने के कारण RTO ने नई पंजीकरण सीरीज शुरू करने के विकल्पों पर विचार किया था।
हालांकि, तीन अक्षरों वाली सीरीज में बदलाव करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। इसी वजह से RTO ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को 'MH-12 1A' फॉर्मेट शुरू करने का नया प्रस्ताव भेजा है।
क्या है नया प्रस्ताव?
प्रस्ताव के अनुसार, नई सीरीज में मौजूदा 'MH-12' कोड के बाद एक अंक और एक अक्षर जोड़ा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, यह देश में अपनी तरह की पहली व्यवस्था होगी। इससे RTO अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर सकेगा और साथ ही पुणे की ऐतिहासिक 'MH-12' पहचान भी बरकरार रहेगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया है। नए प्रारूप का आधिकारिक मसौदा जल्द ही अधिसूचना के रूप में जारी किया जाएगा। इस दौरान जनता से सुझाव और आपत्तियां भी मांगी जाएंगी।
फिलहाल, जब तक नई 'MH-12' सीरीज लागू नहीं हो जाती, तब तक अंतरिम रूप से 'MH-61' कोड के तहत मिलने वाले रजिस्ट्रेशन को वाहन मालिक बाद में मामूली शुल्क देकर नई 'MH-12' सीरीज में ट्रांसफर करा सकेंगे।
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