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श्रीनगर। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आत्मघाती आतंकी हमले में शामिल डा. मुजफ्फर अहमद राथर को एनआइए की विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। उनके घर पर अदालत का नोटिस चिपकाया गया है, जिसमें उन्हें 28 जनवरी 2026 तक अदालत में पेश होने और अपना पक्ष रखने का अवसर देने का आदेश दिया गया है। डा. मुजफ्फर अहमद राथर अक्टूबर में पकड़े गए जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य है। इसी मॉड्यूल का हिस्सा रहे डा. उमर नबी ने 10 नवंबर को लाल किले के पास आत्मघाती हमला कि…


