चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर जानकारी दी है कि बिहार के 65 लाख मतदाता, जिनके नाम 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची में शामिल नहीं थे, अब राज्य के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आयोग ने कहा कि इन नामों में उन मतदाताओं का विवरण भी शामिल है जिनकी मृत्यु हो गई, सामान्य निवास स्थान बदल गया या जिनकी डुप्लिकेट प्रविष्टियां थीं।
चुनाव आयोग ने बताया कि सूची की भौतिक प्रतियां गांवों में पंचायत भवनों, प्रखंड विकास कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों में भी लगाई गई हैं, ताकि जनता उन्हें आसानी से देख सके और आवश्यक पूछताछ कर सके। इसके अलावा आयोग ने सूचियों की ऑनलाइन उपलब्धता के बारे में प्रमुख समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी प्रकाशित की है।