गोपालगंज। मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह को हथियार प्रदर्शन मामले में फिलहाल बड़ी राहत मिली है। गोपालगंज स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
यह मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरांव गांव में आयोजित एक उपनयन कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में विधायक की मौजूदगी में कथित तौर पर खुलेआम हथियार लहराने और अश्लील नृत्य होने के आरोप लगाए गए थे।
इसी मामले को लेकर पुलिस ने अनंत सिंह, कलाकार गुंजन सिंह समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। घटना सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी इसे लेकर काफी बयानबाजी हुई थी और विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III सह विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत अब 30 मई को अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई करेगी।
बचाव पक्ष ने क्या कहा
विधायक की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत में दलील दी कि वायरल वीडियो को एडिट कर पेश किया गया है और यह पूरा मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि वीडियो एआई तकनीक की मदद से तैयार या बदला गया हो सकता है।
दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी।
सियासी हलकों में बढ़ी चर्चा
मामला सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई थी। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर जदयू और सरकार पर हमला बोल रहा था। अब सबकी नजर 30 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है।