इमारत विस्तार पर आपत्ति: हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकारा

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की इमारत पर अधिक बोझ होने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान इमारत के विस्तार को लेकर आपत्ति जताने पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई। हेरिटेज बिल्डिंग होने की दलील पर हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों आप जीते जागते शहर को हड़प्पा में बदलना चाहते हैं।

मामले की सुनवाई शुरू होते ही चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि पंजाब एमएलए हॉस्टल में अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है। इस पार्किंग में 300 वाहन खड़े हो सकते हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बताया कि एमएलए हॉस्टल से हाईकोर्ट आने के लिए 6 फ्री ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। इस दौरान हाईकोर्ट ने इमारत विस्तार को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा तो प्रशासन की ओर से कहा गया कि यह इमारत हेरिटेज है। किसी भी बदलाव से पहले एक्सपर्ट कमेटी की राय लेना बहुत जरूरी है।

दिया अहमदाबाद का उदाहरण

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आप हमें अतिरिक्त स्थान नहीं उपलब्ध करवा सकते तो हाईकोर्ट को यहां से कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए उसके बाद आप इस इमारत का हेरिटेज स्टेटस बनाए रखें। हाईकोर्ट ने कहा कि अहमदाबाद हेरिटेज सिटी है, बावजूद इसके वहां विकास हो रहा है और आप लकीर के फकीर बने हुए हैं। हेरिटेज स्टेटस की वजह से शहर को आखिर फायदा की क्या है। शहर को विकास की जरूरत है, यदि इस प्रकार की पाबंदियां होंगी तो विकास कैसे संभव होगा। 

ग्रीन बेल्ट को ग्रीन पार्किंग बदलने पर करें विचार

हाईकोर्ट ने अब म्यूजियम के सामने मौजूद कच्ची पार्किंग को पेवर ब्लॉक लगाकर पक्का करने और वहां पर और पौधे लगाने को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। प्रशासन की ओर से कहा गया कि यह ग्रीन बेल्ट है, इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप इसे ग्रीन पार्किंग में बदलने पर विचार करें।

सुनवाई के दौरान प्रशासन ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि रॉक गार्डन से हाईकोर्ट में प्रवेश करने वाले रास्ते को 10 फीट चौड़ा कर दिया गया है। सर्दी बीतने के बाद इसे पक्का करने का काम पूरा कर दिया जाएगा।

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