राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कड़ा कदम उठाया है। आयोग ने 16 औद्योगिक इकाइयों को तत्काल बंद करने के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि ये लगातार और गंभीर रूप से पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रही थीं।
निरीक्षण में पता चला कि इन इकाइयों ने संचालन की सहमति (CTO) और स्थापना अनुमति (CTE) के बिना काम किया, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (APCD) सही ढंग से नहीं लगाए या संचालित नहीं किए, प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल किया, ग्रेप की रोक अवधि में भी उत्पादन जारी रखा, डीजल जनरेटर सेट के नियमों का पालन नहीं किया और औद्योगिक प्रक्रियाओं से खुले धुएं और उत्सर्जन फैलाए।
सीएक्यूएम के अधिकारियों के अनुसार, इन 16 इकाइयों में से 14 हरियाणा के सोनीपत जिले में, एक उत्तर प्रदेश और एक राजस्थान (एनसीआर) में स्थित है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये इकाइयां तब तक बंद रहेंगी, जब तक वे सभी पर्यावरणीय नियमों और मानकों का पालन नहीं कर लेंगी।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी इकाइयों के खिलाफ न केवल बंदी का आदेश होगा, बल्कि जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सीएक्यूएम ने एनसीआर की सभी औद्योगिक इकाइयों से अपील की है कि वे अपने प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को सही तरीके से स्थापित और संचालित रखें और हर समय नियमों का पालन सुनिश्चित करें।