नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा। राबड़ी देवी ने अदालत से अनुरोध किया था कि आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े उनके मामले को किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित किया जाए। प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया।
हालांकि, अदालत ने फिलहाल मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले सोमवार को राबड़ी देवी ने यह याचिका दायर की थी और आरोप लगाया कि उन्हें विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने से निष्पक्ष न्याय मिलने में आशंका है।
याचिका में कहा गया कि "विशेष न्यायाधीश का व्यवहार अभियोजन पक्ष के प्रति पक्षपाती प्रतीत होता है और इससे निष्पक्ष न्याय की आशंका उत्पन्न होती है। ऐसे में मामले को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करना न्याय के हित में आवश्यक है।"
बता दें कि राबड़ी देवी पर चार मामलों में आरोप है, जिनमें आईआरसीटीसी होटल घोटाला और नौकरी के लिए जमीन घोटाले के मामले शामिल हैं। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए इस मामले को 6 दिसंबर तक सूचीबद्ध किया है।