नई दिल्ली। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सोमवार को फैजी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें अस्थायी रिहाई की मंजूरी दी। SDPI का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इस पर आरोप है कि यह PFI का राजनीतिक मुखौटा है। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने PFI को गैर-कानूनी संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगा दिया था।
फंड ट्रांसफर के आरोप
ईडी ने आरोप लगाया है कि PFI से SDPI को फंड ट्रांसफर किए गए थे। जांच एजेंसी ने एमके फैजी को मार्च 2025 में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था।
अधिकारियों के अनुसार, फैजी की जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट ने अगस्त 2025 में इनकार कर दिया था। इसके बाद फैजी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब उन्हें जमानत मिल गई है।