नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए सभी ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देशित किया है कि वे अपने पोर्टल से पटाखों की लिस्टिंग और डिलीवरी सेवा तत्काल प्रभाव से बंद करें।

अपराध शाखा की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है और इसका उल्लंघन कानूनन अपराध माना जाएगा। प्लेटफॉर्म्स को कहा गया है कि वे पटाखों से संबंधित सभी उत्पादों को वेबसाइट और एप्लिकेशन से हटाएं, साथ ही दिल्ली के ग्राहकों के लिए उनकी खरीदारी के विकल्प भी समाप्त करें।

इस कार्रवाई का आधार दिल्ली सरकार का 19 दिसंबर 2024 का आदेश और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 मई 2025 को दिए गए दिशा-निर्देश हैं, जो एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में पारित किए गए थे।

अपराध शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पटाखों की डिलीवरी को रोकने के लिए लोकेशन-आधारित रोक लगाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यह स्पष्ट करना होगा कि दिल्ली में पटाखों की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है।

समारोह स्थलों को भी चेतावनी
दिल्ली पुलिस ने शहर के सभी बैंक्वेट हॉल, होटल, विवाह स्थल, गेस्ट हाउस और समारोह स्थलों को भी परामर्श जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अगर कहीं भी पटाखों का उपयोग या वितरण होता है, तो संबंधित प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी चेताया कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।