राजधानी दिल्ली के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने महंगाई राहत (डीयरनेस रिलीफ – DR) की दर में तीन फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब पेंशनरों को 55 फीसदी के स्थान पर 58 फीसदी डीआर का लाभ मिलेगा।
दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने केंद्र के इस आदेश की प्रति अपने सभी विभागाध्यक्षों, नगर निगम, एनडीएमसी, डीएसआईआईडीसी और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को भेज दी है। संबंधित संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे इसे तुरंत प्रभाव से लागू करें ताकि पात्र पेंशनरों को समय पर लाभ मिल सके।
1 जुलाई 2025 से लागू होगी नई दर
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह संशोधित दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। मंत्रालय ने सभी पेंशन वितरक संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंकों, लेखा महानियंत्रक कार्यालयों और अधिकृत एजेंसियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए किसी अतिरिक्त आदेश की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
कम्युटेड पेंशन वालों को भी मिलेगा लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन पेंशनरों ने अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा अग्रिम रूप से ले लिया था (कम्युट कराया था) और जिनकी 15 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है, उन्हें भी पूर्ण पेंशन पर नई दर के अनुसार डीआर का भुगतान किया जाएगा।
दोहरी पेंशन और पुनर्नियुक्त पेंशनरों पर भी जारी रहेगा पुराना नियम
पेंशन विभाग ने कहा है कि जिन पेंशनरों को एक से अधिक पेंशन मिलती है या जो सेवानिवृत्ति के बाद किसी अन्य सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उनके मामलों में मौजूदा नियम लागू रहेंगे। ऐसे पेंशनरों को केवल एक पेंशन पर ही डीआर मिलेगा, जबकि दूसरी नौकरी से मिलने वाले वेतन पर महंगाई भत्ता (डीए) लागू रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए इस संबंध में अलग आदेश न्याय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।
सरकार के इस फैसले से दिल्ली के लाखों पेंशनरों, विशेषकर उन वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी जिनकी आय का मुख्य साधन पेंशन ही है। बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला उनके लिए आर्थिक सहारा साबित होगा।