नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में कथित मानहानिकारक चित्रण के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि दिल्ली अदालत के पास इस मामले को सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और वानखेड़े को मामले के लिए सक्षम अदालत में अपील करने का निर्देश दिया। अदालत ने वानखेड़े की अंतरिम रोक याचिका पर भी अपने आदेश में दो प्रमुख प्रश्न तय किए हैं। पहला यह कि क्या यह मामला दिल्ली में सुनवाई योग्य है, और दूसरा यह कि विवादित दृश्य या सामग्री समीर वानखेड़े की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, साथ ही यह भी कि क्या इसे कलात्मक अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत संरक्षित किया जा सकता है।