दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ रोहिणी कोर्ट में दायर दीवानी मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया है। यह मुकदमा उन्होंने अक्टूबर 2023 में दायर किया था।
वरिष्ठ सिविल जज गौरव शर्मा ने मुकदमे की वापसी को स्वीकार करते हुए इसे समाप्त कर दिया। जज ने आदेश में कहा कि वादी को अपने मुकदमे को वापस लेने का अधिकार है और इसी आधार पर मामला बंद किया जाता है।
जैन के वकील रजत भारद्वाज और करण शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल वर्तमान मुकदमा वापस लेना चाहता है। इस साल जुलाई में बांसुरी स्वराज ने जैन द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी।
जैन ने अपने मुकदमे में आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने अक्टूबर 2023 में एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे। इसके चलते जैन ने चैनल से उक्त सामग्री हटाने और स्वराज को भविष्य में ऐसे बयान देने से रोकने का आदेश देने की मांग की थी। साथ ही, उन्होंने एक रुपये के हर्जाने का दावा भी किया था।
सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक मानहानि की शिकायत भी दायर की थी, जिसे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया। जैन का आरोप था कि स्वराज का यह बयान उन्हें बदनाम करने और राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से दिया गया था, और इसे लाखों लोगों ने देखा था।