शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब 125 यूनिट तक की खपत वाले दो घरेलू बिजली मीटरों पर उपभोक्ताओं को पूरी तरह निशुल्क बिजली मिलेगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को अपने राशन कार्ड से मीटर लिंक करवाना अनिवार्य होगा।
दो से अधिक मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए नियम
यदि किसी परिवार के पास दो से अधिक बिजली मीटर हैं, तो उन्हें 125 यूनिट तक 5.44 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल भरना होगा। 126 यूनिट से अधिक खपत पर बिल 5.89 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आएगा। विशेष सचिव ऊर्जा शुभकरण सिंह ने स्पष्ट किया कि एक राशन कार्ड पर अधिकतम दो मीटरों तक ही सब्सिडी लागू होगी।
बिलिंग सिस्टम के जरिए दो मीटर चुने जाएंगे, जिन्हें उपभोक्ता बाद में बदल भी सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत स्लैब आधारित सब्सिडी लागू रहेगी।
125 यूनिट से अधिक खपत पर कोई छूट नहीं
126 से 300 यूनिट और 301 यूनिट से अधिक खपत पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने कंज्यूमर आईडी को राशन कार्ड से लिंक नहीं किया है, उन्हें यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
अति गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
सरकार ने एक लाख अति गरीब परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का भी निर्णय लिया है। इन परिवारों को जीरो बिल जारी होगा और सेट, ईडी और मीटर टैक्स भी नहीं लगेगा। बीपीएल परिवारों को भी दो मीटरों पर 125-125 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिलेगी।
कृषि उपभोक्ताओं को राहत
कृषि उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। 0 से 20 केवीए तक के कनेक्शन पर 5.03 रुपये प्रति यूनिट की दर में 4.73 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। प्रभावी दर घटकर 30 पैसे प्रति यूनिट हो जाएगी। इन उपभोक्ताओं से फिक्स्ड चार्ज 105 रुपये प्रतिमाह लिया जाएगा।