चंडीगढ़। एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत जारी तीसरे निरोधक आदेश को चुनौती देने वाली खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी तीसरे हिरासत आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।

अमृतपाल सिंह की ओर से दाखिल इस याचिका में लगातार तीसरी बार बढ़ाई गई हिरासत को गैरकानूनी बताते हुए इसे चुनौती दी गई थी। वह अप्रैल 2023 से असम की डिब्रूगढ़ जेल में निवारक हिरासत के तहत बंद हैं।

जानकारी के अनुसार, उनके खिलाफ पहला हिरासत आदेश 18 मार्च 2023 को जारी किया गया था। इसके बाद 17 अप्रैल 2025 को तीसरा निरोधक आदेश पारित किया गया, जिसे राज्य सरकार ने 25 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी और बाद में 24 जून 2025 को उसकी पुष्टि की गई।

इस मामले के साथ-साथ हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की उस याचिका पर भी सुनवाई प्रस्तावित है, जिसमें अमृतपाल सिंह को असम जेल में ही रखने की मांग की गई है।

पंजाब सरकार का तर्क है कि अमृतपाल सिंह से जुड़े मामलों के चलते राज्य में कानून-व्यवस्था पर पहले भी असर पड़ा है, इसलिए उन्हें पंजाब स्थानांतरित करना सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील हो सकता है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि उन्हें असम में ही रखा जाए और वहीं से आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहे।