दो पैन कार्ड मामले में सजा भुगत रहे समाजवादी पार्टी नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सोमवार को भी अदालत से कोई राहत नहीं मिली। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने दोनों की सजा कम करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
पहले सुनाई गई थी सजा
इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले दोनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष ने सजा में राहत देने की मांग करते हुए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी।
वहीं दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने भी अलग याचिका दायर कर सजा बढ़ाने की मांग की थी।
कोर्ट का फैसला
दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सजा में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस निर्णय के बाद आजम खां और अब्दुल्ला आजम की पहले से सुनाई गई सजा बरकरार रहेगी।