रायबरेली। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अब स्टेशन परिसर में तय स्थानों से बाहर व्यक्तिगत स्वच्छता के कार्य करने पर कार्रवाई होगी। रेलवे प्रशासन ने साफ-सफाई के नियमों के उल्लंघन पर सख्ती शुरू कर दी है। रेल अधिनियम 1989 के तहत प्लेटफॉर्म पर खुले नलों पर ब्रश करना, बर्तन या कपड़े धोना, थूकना या गंदगी फैलाना दंडनीय अपराध माना गया है। ऐसे मामलों में यात्रियों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और स्टेशन की स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं। वाणिज्य निरीक्षक प्रभारी डीडी शुक्ल ने कहा कि हर स्टेशन पर यात्रियों के लिए शौचालय और वॉशरूम जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। इन निर्धारित स्थानों के अलावा अन्यत्र सफाई से जुड़ी गतिविधियां न केवल नियम विरुद्ध हैं, बल्कि दूसरों के लिए असुविधा भी पैदा करती हैं।

उन्होंने बताया कि वाणिज्य विभाग की टीमें समय-समय पर निरीक्षण करती हैं और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। जल्द ही जिले के सभी स्टेशनों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे केवल निर्धारित स्थानों का ही उपयोग करें और ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर कचरा न फैलाएं।

रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छता बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। नियमों का पालन न करने पर आर्थिक दंड के साथ यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।