मुजफ्फरनगर। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) ने पूर्व मंत्री सईदुज्जमां और पूर्व सांसद कादिर राना को साक्ष्य की कमी के चलते दोषमुक्त करार दिया।

बिना अनुमति जनसभा का आरोप
मुकदमे में आरोप था कि कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे सईदुज्जमां के समर्थन में फक्करशाह चौक पर बिना अनुमति जनसभा आयोजित की गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सभा में मौजूद अधिकारियों ने अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके।

कई लोगों के खिलाफ दर्ज था मामला
इस प्रकरण में पुलिस ने पूर्व मंत्री सईदुज्जमां और पूर्व सांसद कादिर राना के अलावा सादिक शमीम, काला, अहसान और सलीम के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। बाद में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।

साक्ष्य की कमी से सभी बरी
एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।