सहारनपुर: श्रम विभाग में कथित अनियमितताओं के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उप श्रमायुक्त वंदना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शासन ने इस प्रकरण की विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मामले में वित्तीय अनियमितता और नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप सामने आए हैं।

जानकारी के अनुसार, आईएमए अध्यक्ष डॉ. प्रवीण शर्मा ने मल्हीपुर रोड पर एक निजी अस्पताल का निर्माण शुरू किया था। निर्माण से पहले उन्होंने नियमानुसार श्रम विभाग में सभी आवश्यक शुल्क भी जमा कर दिए थे। इसके बावजूद उप श्रमायुक्त वंदना द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत करीब 18 लाख रुपये की वसूली का नोटिस जारी किए जाने का मामला सामने आया।

आरोप है कि यह वसूली आदेश विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए जारी किया गया, जिससे मामले ने तूल पकड़ लिया। डॉ. प्रवीण शर्मा ने इस पूरे प्रकरण की शिकायत जिलाधिकारी से की थी, जिसके बाद मामले की जांच कराई गई।

जांच रिपोर्ट में उप श्रमायुक्त वंदना को दोषी पाया गया, जिसके आधार पर शासन ने उनके निलंबन का आदेश जारी किया। साथ ही उन पर विभागीय बोर्ड को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए हैं। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें मुख्यालय से संबद्ध रखा गया है।

वहीं, डॉ. प्रवीण शर्मा ने कहा कि उन्होंने अस्पताल निर्माण से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं, लेकिन इसके बावजूद नियमों के विपरीत कार्रवाई करते हुए उन्हें परेशान किया गया। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी।